इतिहास
धनबाद हमारे देश की सबसे बड़ी कोयला बेल्ट में से एक है और इसे भारत की कोयला राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इस धनबाद जजशिप में मामलों और मुकदमों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। धनबाद इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जजशिप में से एक है। धनबाद जिला गजेटियर ‘1964 के अनुसार धनबाद जिला सरकार के अधीन बनाया गया था। अधिसूचना नं. A.9911 दिनांक 24 अक्टूबर 1956 और 1 नवंबर 1956 से अस्तित्व में आया। धनबाद मूल रूप से मानभूम जिले का एक हिस्सा था जो पहले बंगाल में था और फिर बिहार में आ गया जब बिहार बंगाल से अलग हो गया जब एच. कप्लैंड, आई.सी.एस. 1911 में मानभूम के लिए पहला जिला गजेटियर प्रकाशित, धनबाद बंगाल में मानभूम जिले का केवल एक उपखंड था। मुख्यालय शहर को तब डी एच ए एन बी ए आई डी के नाम से जाना जाता था।
बाद में जब मानभूम बिहार में जिला था, तो धनबाद उपमंडल को एक उप जिले का दर्जा दिया गया और मुख्यालय स्टेशन के नाम से अक्षर (I) हटा दिया गया। राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1956 में धनबाद जिला अलग कर दिया गया और यह बिहार में बना रहा, जबकि पुरुलिया जैसे मानभूम जिले का दूसरा हिस्सा पश्चिम बंगाल में चला गया। धनबाद जिला गजेटियर के अनुसार पहला सिविल कोर्ट लगभग चार मील दूर बाघसुमा में स्थापित किया गया था। वर्ष 1901 में जीटी रोड पर गोविंदपुर के पूर्व में। इसके बाद मुख्यालय को गोविंदपुर के बाघसुमा से जीटी रोड पर स्थानांतरित कर दिया गया। पुनः वर्ष 1908 में मुख्यालय मौजा हीरापुर, धनबाद में स्थानांतरित कर दिया गया और तब से सिविल कोर्ट, धनबाद इसी स्थान पर चल रहा है। वर्ष 1901 में श्री ज्ञानेंद्र चंद्र बनर्जी गोविंदपुर के स्थायी मुंसिफ थे। उनसे पहले मुंसिफ गोविंदपुर – चाईबासा गोविंदपुर में सर्किट कोर्ट आयोजित करते थे और उप-विभागीय अधिकारी पदेन मुंसिफ के रूप में कार्य करते थे। वर्ष 1908 में मुंसिफ कोर्ट को धनबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था और इस स्थानांतरण से पहले मुंसिफ को आपराधिक शक्ति भी प्रदान की गई थी। मुंसिफ को 1915 तक राजस्व शक्तियां भी प्रदान की गईं और उसके बाद उसे किराए के मुकदमे की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। वर्ष 1917 में अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत की स्थापना की गई।
श्री ब्रजेन्द्र कुमार घोष धनबाद के पहले अधीनस्थ न्यायाधीश थे। पहले 3-4 अधीनस्थ न्यायाधीशों को भी सहायक सत्र न्यायाधीश की शक्तियाँ प्रदान की गईं। कुछ समय बाद यह शक्ति वापस ले ली गई लेकिन वर्ष 1948 में यह आवश्यक पाया गया कि अधीनस्थ न्यायाधीश को आपराधिक मामलों की सुनवाई करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए और तब से अधीनस्थ न्यायाधीश, धनबाद को सीआरपीसी की धारा 30 के तहत शक्ति प्रदान की गई। पी.सी. उन्हें रुपये की सीमा तक दिवालियापन के लिए आवेदन पर विचार करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। 5000/-, प्रोबेट, प्रशासन पत्र और उत्तराधिकार। उन्हें भूमि अधिग्रहण न्यायाधीश की शक्ति भी प्रदान की गई थी, कार्य के समायोजन के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायाधीश ने पुलिस स्टेशन में शामिल स्थानीय क्षेत्रों पर दो अधीनस्थ न्यायाधीश और दो मुंसिफों के बीच अधिकार क्षेत्र को विभाजित किया है। बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 की धारा 13 (2) के प्रावधान के तहत नीचे दिया गया है। प्रथम – अधीनस्थ न्यायाधीश और प्रथम मुंसिफ:- (1) गोविंदपुर (2) झरिया, (3) टुंडी, (4) चास, (5) बलियापुर, (6) जोरापोखर, (7) जोगता और (8) सिंदरी 2- अधीनस्थ और 2 मुंसिफ (1) निरशा, (2) चिरकुंडा, (3) टुंडी, (4) चास, (5) चंदनकियारी, (6) तोपचांची, (7) बाघमारा और (8) कतरास राज्य के पुनरुद्धार के बाद धनबाद उपमंडल का यह क्षेत्र बिहार के क्षेत्र में आ गया।
01.11.1956 को धनबाद की एक अलग जजशिप बनाई गई और श्री आर. सरन धनबाद के पहले जिला न्यायाधीश थे। वर्ष 2000 में फिर से अस्तित्व में आने के बाद यह धनबाद जजशिप झारखंड राज्य के क्षेत्र में आ गई और श्री एस.के. गुप्ता उस समय जिला न्यायाधीश थे। वर्तमान में श्री श्री अंबुज नाथ 10.04.2014 से जिला न्यायाधीश हैं। उन्होंने श्री एस. बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 की धारा 13 (2) के प्रावधान के तहत नीचे दिया गया है। प्रथम – अधीनस्थ न्यायाधीश और प्रथम मुंसिफ:- (1) गोविंदपुर (2) झरिया, (3) टुंडी, (4) चास, (5) बलियापुर, (6) जोरापोखर, (7) जोगता और (8) सिंदरी 2- अधीनस्थ और 2 मुंसिफ (1) निरसा, ( 2) चिरकुंडा, (3) टुंडी, (4) चास, (5) चंदनकियारी, (6) तोपचांची, (7) बाघमारा और (8) कतरास।